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राज्य में बढ़ती गर्मी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
आदेश के अनुसार:
- कक्षा KG से कक्षा 8 तक की सभी श्रेणियों के विद्यालय (सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त / गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक विद्यालय एवं निजी विद्यालय सहित) की कक्षाएं प्रातः 7:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संचालित की जाएंगी।
- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं प्रातः 7:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक संचालित की जाएंगी।
- निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालयों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, RTI अधिनियम एवं प्रबंधन के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
- यह आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।
- उक्त आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
झारखंड सरकार छात्रों एवं अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा करती है ताकि इस असामान्य गर्मी के मौसम में सभी विद्यार्थी सुरक्षित एवं स्वस्थ रह सकें।
