राँची, झारखंड:रामनवमी के शुभ अवसर पर राँची जिला प्रशासन ने एक सराहनीय और संवेदनशील पहल की है। उपायुक्त राँची के निर्देशानुसार, रामनवमी जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। यह निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में लिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, जुलूस में शामिल झंडे, झांकियां, वाहनों पर लगे साउंड सिस्टम की अधिकतम ऊँचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि 11 केवी विद्युत लाइनों से दूरी बनी रहे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार, इन लाइनों की ऊँचाई जमीन से औसतन 4.6 मीटर होती है। यह मापदंड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।
बिजली विभाग द्वारा रामनवमी पूजा समितियों से विशेष अपील की गई है कि जुलूस मार्ग में कहीं भी झंडा गाड़ते समय बिजली के तारों व उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही अप्रिय घटना को जन्म दे सकती है।
साथ ही, बसों व अन्य बड़े वाहनों की छत पर किसी भी व्यक्ति के बैठने या ऊंची सामग्री व झंडा लगाने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। स्वयंसेवकों को निर्देशित किया गया है कि वे जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं पर लगातार नजर बनाए रखें, ताकि कोई दुर्घटना न हो।
जेबीवीएनएल (झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) ने कुसई कॉलोनी, डोरंडा स्थित कार्यालय में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम की स्थापना की है। किसी भी आपात स्थिति या बिजली से जुड़ी घटना की जानकारी तत्काल मोबाइल नंबर 9431135682 पर दी जा सकती है।
यह पहल राँची उपायुक्त की प्रशासनिक सक्रियता और आमजन की सुरक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रामनवमी के अवसर पर प्रशासन की यह व्यवस्था न केवल एक सुरक्षित जुलूस सुनिश्चित करेगी, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी प्रेषित करेगी।
