सहारा इंडिया समेत तमाम नॉन-बैंकिंग कंपनियों द्वारा ठगी किए गए पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जमा पूंजी ब्याज सहित अविलंब भुगतान की मांग को लेकर लोकहित अधिकार पार्टी के तत्वावधान में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना आयोजित किया गया।
लोकहित अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोशन लाल गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि 2019 में सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम (बैंकिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट) लागू किया था, जिसके तहत ठगी की गई राशि का दो से तीन गुना पैसा पीड़ितों को 180 दिनों के भीतर लौटाने का कानूनी प्रावधान किया गया था। लेकिन आज भी जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं मिला है।
राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश गांधी ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पीड़ितों के लिए आवेदन लेने और उनके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना का भी प्रावधान था। संसद और सरकार ने विशेष न्यायालयों, सक्षम अधिकारियों और अन्य नोडल एजेंसियों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया था ताकि ठगी पीड़ित जनता को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल सके। परन्तु पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी ठगी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील साहू ने कहा कि लोकहित अधिकार पार्टी महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती है कि ठगी के शिकार जमाकर्ता परिवारों को अविलंब न्याय दिलाया जाए, अन्यथा यह आंदोलन अनवरत जारीर रहेगा।
